जुर्माने की राशि जमा न करने वाले 11 दुकानदारों के लाइसेंस होंगे निलंबित
रीवा। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले भर में विभिन्न प्रतिष्ठानों के खाद्य नमूनों की जाँच की। जांच के उपरांत विभिन्न प्रतिष्ठानों के विरुद्ध प्रकरण अपर जिला दंडाधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए, जिनकी सुनवाई के पश्चात न्यायालय द्वारा जुर्माने की राशि अधिरोपित की गई। निर्धारित समय सीमा में जुर्माना जमा न करने वाले 11 दुकानदारों के लाइसेंस निलंबित करने एवं प्रतिष्ठान बंद कराने की कार्रवाई की जा रही है।
तीन दिन की समय सीमा
इस संबंध में उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव शुक्ला ने बताया कि निर्धारित अवधि में जुर्माना जमा न करने पर संबंधित दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर प्रतिष्ठान बंद किए जाएंगे।इन प्रतिष्ठानों को जारी किए गए नोटिस
- होटल चंद्रलोक रेजिडेंसी, चोरहटा – संचालक सतनाम सिंह (₹1,00,000)
- पसंद बेकरी, घोघर – संचालक राकेश लखवानी (₹1,00,000)
- बसंत डेयरी, यूनिवर्सिटी रोड – संचालक बसंतलाल यादव (₹1,00,000)
- कविता मेडिकल एजेंसी, रमागोविंद पैलेस – संचालक रमेश कुमार त्रिपाठी (₹1,50,000)
- राल्ही ढाबा, गढ़ – संचालक विजय कुमार मिश्रा (₹50,000)
- मुख्यमंत्री दीनदयाल रसोई केंद्र, अस्पताल चौराहा – संचालक कौशलेश मिश्रा (₹50,000)
- आन्या एक्वा एसोसिएट, जेपी मोड़ – संचालक पुष्पराज सिंह (₹50,000)
- मुक्ति सिकदार राय, नया बस स्टैंड – (₹13,000)
- किराना स्टोर, रायपुर कर्चुलियान – मालिक देवमणि साहू (₹35,000)
- दुर्गेश गुप्ता, वार्ड नं. 11, गुढ़ – (₹25,000)
- कृष्णा डेयरी, एसएफ चौराहा – संचालक ओमप्रकाश यादव
प्रशासन ने इन सभी प्रतिष्ठानों को तीन दिन के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने का अंतिम मौका दिया है। निर्धारित अवधि में राशि जमा न करने पर उनके लाइसेंस निलंबित कर प्रतिष्ठान बंद करने की कार्रवाई की जाएगी।
– कलेक्टर, रीवा

