कमिश्नर ने सीतापुर हनुमना एवं बहुती सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा की
संभागीय जनसंपर्क कार्यालय रीवा समाचार
रीवा 16 जनवरी 2025. कमिश्नर बीएस जामोद ने सीतापुर हनुमना एवं बहुती सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि सर्वे, भू-अर्जन की कार्यवाही कराते हुए व्यवधानों को दूर कर सभी कार्य समय सीमा में हो यह सुनिश्चित करें। कमिश्नर कार्यालय में आयोजित बैठक में सिंचाई विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। जबकि वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से कलेक्टर सीधी स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर सिंगरौली चन्द्रशेखर शुक्ला तथा कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव बैठक में जुड़े।
समीक्षा बैठक में कमिश्नर ने सीतापुर हनुमना सिंचाई परियोजना से एक लाख 20 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के लिये कराये जा रहे प्रारंभिक स्तर के कार्यों को समय में पूर्ण करने के निर्देश दिये। इस परियोजना से मऊगंज एवं हनुमना के 399 गांवों की 6250 हेक्टेयर भूमि, गुढ़ के 11 गांवों की 3 हजार हेक्टेयर भूमि सहित सीधी, चुरहट, सिहावल, गोपबनास तथा चितरंगी तहसील के गांवों की जमीनें सिंचित होंगी। कमिश्नर ने निर्देश दिये कि परियोजना में निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि के साथ सिंचाई विभाग के अधिकारी सर्वे व अन्य कार्यों के दौरान अवश्य उपस्थित रहे तथा पूर्ण गुणवत्ता के साथ सभी कार्य करायें। उन्होंने बहुती परियोजना में आ रहे व्यवधान को दूर करने के लिये कलेक्टर सीधी को निर्देशित किया। इस दौरान बताया गया कि बहुती परियोजना के सभी स्तर के कार्य प्रगतिरत है।
गोंड सिंचाई परियोजना की समीक्षा के दौरान कमिश्नर ने आवंटित 240 हेक्टेयर भूमि में से 177 हेक्टेयर भूमि के लिये सर्वे दल को एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। सीधी जिले के प्रभावित 5 गांवों तथा आंशिक प्रभावित 37 गांवों के सर्वे, भूअर्जन की कार्यवाही किये जाने हेतु कमिश्नर द्वारा निर्देशित किया गया। सिंगरौली के कार्यपालन यंत्री संकट मोचन तिवारी के बैठक में अनुपस्थित रहने पर कमिश्नर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यवाही प्रस्तावित करने के निर्देश दिये। बैठक में मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग ए.के. डेहरिया ने बताया कि सोनघड़ियाल के लिये प्रस्तावित 2 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में 10 बोरबेल करने के लिये अनुमति अपेक्षित है। कमिश्नर ने सभी औपचारिकताओं की पूर्ति कर पोर्टल में इंट्री करने के निर्देश दिये। कमिश्नर ने बैठक में आगाह किया कि बिना किसी हीलाहवाली के परियोजनाओं के कार्यों में प्रगति लायें तथा नियमित निरीक्षण कर कार्य की गुणवत्ता भी देखें। इस दौरान संयुक्त कलेक्टर श्रेयस गोखले, संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी सहित सिंचाई एवं वन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
इंदिरा पार्क में नगर निगम द्वारा आज लगाया जायेगा शिविर
रीवा 16 जनवरी 2025. मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान के तहत रीवा नगर निगम क्षेत्र में जनकल्याण शिविरों का लगातार आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में आमजनता को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इस संबंध में आयुक्त नगर निगम डॉ सौरभ सोनवड़े ने बताया कि 17 जनवरी को वार्ड क्रमांक 11 और 12 के लिए इंदिरा पार्क में जनकल्याण शिविर लगाया जा रहा है। आमजनता से शिविर से लाभ उठाने की अपील की गई है
रोजगार मेला 20 जनवरी को
रोजगार मेले में 9 कंपनियों द्वारा किया जाएगा युवाओं का चयन
रीवा 16 जनवरी 2025. स्थानीय शासकीय आईटीआई में 20 जनवरी को प्रात: 11 बजे से शाम 4 बजे तक रोजगार मेला आयोजित किया गया है। रोजगार मेला युवा संगम कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जिले के बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस संबंध में उप संचालक रोजगार अनिल दुबे ने बताया कि रोजगार मेले में 9 कंपनियों एवं नियोजकों द्वारा युवाओं का चयन किया जाएगा। मेले में शामिल होने के लिए विभिन्न कंपनियों हेतु युवक एवं युवतियों की आयु सीमा 18 से 48 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। आयु सीमा विभिन्न कंपनियों में अलग-अलग होगी। वेतन एवं भत्ते 6 हजार रुपए से 25 हजार रुपए तक निर्धारित किया गया है। युवाओ को अपने साथ मूल अंकसूची तथा निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आधार कार्ड या वोटर आईडी, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन एवं नवीनतम दो पासपोर्ट साइज के फोटो लेकर आना अनिवार्य होगा।
उप संचालक ने बताया कि रोजगार मेले में यशस्वी ग्रुप भोपाल, आयसर ट्रक एण्ड बस पीथमपुर, बोनटन टेक्नोमेक फर्नीचर प्रा. लि. (आईसेक्ट) इंदौर, प्रगतिशील एग्रोटेक रीवा, ग्रोफास्ट एग्रिटेक प्रा. लि. जबलपुर, प्रगतिशील बायोटेक रीवा, डीएमसी फिनिसिंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड पूणे, एचडीएफसी लाइफ इश्योरेन्स कंपनी लिमि. तथा भारतीय जीवन बीमा रीवा में रोजगार के अवसर उपलब्ध रहेंगे।
देवतालाब में रोजगार मेला आज
रोजगार मेले में 6 कंपनियों द्वारा किया जाएगा युवाओं का चयन
रीवा 16 जनवरी 2025. मऊगंज जिले के शासकीय महाविद्यालय देवतालाब में 17 जनवरी को प्रात: 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रोजगार मेला आयोजित किया गया है। रोजगार मेला युवा संगम कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जिले के बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस संबंध में उप संचालक रोजगार अनिल दुबे ने बताया कि रोजगार मेले में 6 कंपनियों एवं नियोजकों द्वारा युवाओं का चयन किया जाएगा। मेले में शामिल होने के लिए विभिन्न कंपनियों हेतु युवक एवं युवतियों की आयु सीमा 18 से 48 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। आयु सीमा विभिन्न कंपनियों में अलग-अलग होगी। वेतन एवं भत्ते 8 हजार रुपए से 25 हजार रुपए तक निर्धारित किया गया है। युवाओ को अपने साथ मूल अंकसूची तथा निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आधार कार्ड या वोटर आईडी, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन एवं नवीनतम दो पासपोर्ट साइज के फोटो लेकर आना अनिवार्य होगा।
उप संचालक ने बताया कि रोजगार मेले में डीएमसी फिनिसिंग स्कूल प्राइवेट लिमि. पुणे, बोनटन टेक्नोमेक फर्नीचर प्रा. लि. (आईसेक्ट) इंदौर, ग्रोफास्ट एग्रिटेक प्रा. लि. जबलपुर, प्रगतिशील बायोटेक रीवा, प्रगतिशील एग्रोटेक रीवा तथा एचडीएफसी लाइफ इश्योरेन्स कंपनी लिमि. रीवा में रोजगार के अवसर उपलब्ध रहेंगे।
बैठक आज
रीवा 16 जनवरी 2025. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर द्वारा पारित आदेश के अनुसार स्कूल बसों में सुरक्षा उपाय के संबंध में निर्देश दिये गये हैं। जिसके तारतम्य में कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में सभी स्कूल संचालकों तथा स्कूल वाहन संचालकों की बैठक 17 जनवरी को दोपहर 2 बजे से आयोजित की गयी है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनीष त्रिपाठी ने बैठक में संबंधितों से उपस्थिति का अनुरोध किया है।
जिले भर में जनकल्याण अभियान के लगाये जा रहे हैं शिविर
रीवा 16 जनवरी 2025. पात्र हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए जिले भर में मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिले के सभी विकासखण्डों में ग्राम पंचायतवार शिविर लगाये जा रहे हैं। इन शिविरों में शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है साथ ही पात्र हितग्राहियों से आवेदन भरवाकर उन्हें हितलाभ का वितरण किया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि जनकल्याण अभियान के तहत 17 जनवरी को विभिन्न ग्राम पंचायतों में शिविर लगाये जायेंगे।
कलेक्टर ने बताया कि अनुभाग रायपुर कर्चुलियान में 17 जनवरी को कुइंयाकला, पथरहा तथा मनिकवार नंबर दो में, अनुभाग हुजूर में शिवपुर्वा 601 और शिवपुर्वा 603 में, अनुभाग जवा में बौसड़वा तथा बौसड़ में, अनुभाग मनगवां में गढ़, मदरी और लोटनी में, अनुभाग त्योंथर में अमावं और पड़री में तथा अनुभाग सिरमौर में बड़ी हर्रई, पड़रिया तथा बुसौल में शिविर लगाये जायेंगे। कलेक्टर ने आमजनता से इन शिविरों से लाभ उठाने की अपील की है।
लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर्स का प्रशिक्षण आज
रीवा 16 जनवरी 2025. लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर्स का प्रशिक्षण 17 जनवरी को सेलीब्रोशन होटल में प्रात: 9.30 बजे से आयोजित किया जा रहा है। इसमें सड़क, भवन, सेतु, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के उपयंत्री से अधीक्षण यंत्री स्तर तक के इंजीनियर्स शामिल होंगे। प्रशिक्षण में लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री राकेश सिंह, अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई तथा विषय विशेषज्ञ इंजीनियर्स को ऑनलाइन संबोधित करेंगे। प्रशिक्षण में गुजरात, तेलंगाना राज्यों में एनएचआई में क्रियान्वित बेस्ट प्रैक्टिस के विषय में भी अवगत कराया जायेगा। प्रशिक्षण के लिए मुख्य अभियंता भवन जबलपुर आरके अहिरवार तथा मुख्य अभियंता सागर परिक्षेत्र सीपी सिंह को प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है। प्रशिक्षण का नोडल अधिकारी अधीक्षण यंत्री रीवा मण्डल मनोज द्विवेदी को बनाया गया है। मुख्य अभियंता रीवा परिक्षेत्र संजय खाण्डे ने सभी इंजीनियर्स को प्रशिक्षण में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने समिति प्रबंधक त्योंथर को दिया कारण बताओ नोटिस
उपार्जन कार्य में लापरवाही बरतने पर नोटिस जारी
रीवा 16 जनवरी 2025. कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने सेवा सहकारी समिति त्योंथर के प्रबंधक तथा उपार्जन केन्द्र प्रभारी अम्बुज पाठक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस का तीन दिवस के भीतर लिखित जवाब प्रस्तुत न करने पर विधिसंगत एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी। जारी नोटिस के अनुसार धान उपार्जन केन्द्र का अधिकारियों तथा सर्वेयर द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान केन्द्र में अमानक स्तर की धान लेने, बोरियों के टैग में किसानों की जानकारी अंकित नहीं होने, बोरियों में उपार्जन केन्द्र का छापा नहीं लगने, ऑनलाइन दर्ज मात्रा से 2800 बोरी धान अधिक मिलने, किसानों धान ऑफलाइन लेने, नियम विरूद्ध परिवहन करने, 11681 बारदाने कम पाए जाने, तौल में बोरियों का वजन निर्धारित मात्रा में नहीं पाए जाने जैसी अनियमितता पाई गईं। साथ ही अब तक किसानों से 251 क्विंटल धान अधिक लेकर अवैधानिक तरीके से लाभ कमाया गया है। कलेक्टर ने उपार्जन केन्द्र में इन गंभीर अनियमितताओं पर केन्द्र प्रभारी तथा समिति प्रबंधक अम्बुज पाठक को निलंबन की कार्यवाही करने, अधिक मात्रा में ली गई धान की मात्रा की वसूली करने, भविष्य में उपार्जन कार्य से ब्लैकलिस्ट करने तथा अभियोजन की कार्यवाही करने का नोटिस जारी किया है।
स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा के समुचित प्रबंध करें - कलेक्टर
स्कूल बसों में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करायें - कलेक्टर
रीवा 16 जनवरी 2025. स्कूल की बसों में बच्चों सुरक्षित आवागमन के लिए माननीय उच्च न्यायालय की इंदौर खण्डपीठ द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में शासन द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों में बस ऑपरेटर, स्कूल प्रबंधन, शिक्षा विभाग, बच्चों के अभिभावक एवं पुलिस तथा परिवहन विभाग की भूमिका का निर्धारण किया गया है।
कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा है कि सभी स्कूल बस संचालक तथा स्कूलों के प्राचार्य बच्चों के आवागमन के लिए उपयोग की जाने वाली बसों में सुरक्षा के समुचित प्रबंध करें तथा स्कूल बसों में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इस संबंध में शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का कठोरता से पालन सुनिश्चित करें। जिला परिवहन अधिकारी स्कूल बसों की नियमित जाँच करके निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करें। कलेक्टर ने बताया है कि शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्कूल बस पीले रंग में हों। बसों के आगे और पीछे बड़े व स्वच्छ अक्षरों में स्कूल बस लिखा होना चाहिए। यदि स्कूल बस किराए की है तो उस पर आगे एवं पीछे विद्यालय सेवा में (आन स्कूल ड्यूटी) लिखा जाए। स्कूल द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली बस में निर्धारित सीटों से अधिक संख्या में बच्चे नहीं बैठें। प्रत्येक बस में अनिवार्य रूप से प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था रहे। बस की खिड़कियों में ग्रिल अनिवार्य रूप से लगाई जाए। प्रत्येक बस में अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था रहे। बस में स्कूल का नाम और टेलीफोन नंबर बड़े अक्षरों में अवश्य लिखा जाए।
कलेक्टर ने कहा कि जारी निर्देशों के अनुसार स्कूल बस चलाने वाले चालक के पास भारी वाहन चलाने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उसके द्वारा पूर्व में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन न किया गया हो। बस में वाहन चालक के अतिरिक्त बच्चों की सहायता के लिए अन्य प्रशिक्षित वयस्क व्यक्ति तैनात रहे। यदि बस में केवल छात्राएं यात्रा कर रही हैं तो महिला अध्यापक अथवा सहायिका की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। बच्चों के बैग रखने के लिए सीट के नीचे जगह होनी चाहिए। बसों में नियमानुसार दो दरवाजे तथा आपातकालीन खिड़की लगी हो। बस में गति नियंत्रक अर्थात स्पीड गवर्नर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर निर्धारित किया हुआ होना चाहिए। बसों के दरवाजे पर लगे लॉक की स्थिति ठीक होनी चाहिए। स्कूल बसों में जीपीएस सिस्टम एवं सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य है। स्कूल बस 12 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। स्कूल बस में बीएलटीडी डिवाइस एवं पैनिक बटन लगाया जाना अनिवार्य है। स्कूल बस के चालक का हर 6 माह में नेत्र परीक्षण एवं स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए। किसी भी शिक्षक अथवा पालक को बस में सुरक्षा मुआयना करने की दृष्टि से जाने की सुविधा होनी चाहिए।
जारी निर्देशों के अनुसार स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूल के स्वामित्व की अथवा अनुबंधित स्कूली वाहनों में मापदण्डों की पूर्ति आवश्यक है। स्कूल प्रबंधन द्वारा ट्रांसपोर्ट मैनेजर की नियुक्ति की जानी चाहिए जो बच्चों के सुरिक्षत परिवहन के प्रबंधन को सुनिश्चित करें। स्कूल प्रबंधन स्कूल आने वाले विद्यार्थियों के स्कूल वाहन अथवा अन्य वाहन से आने का पूरा विवरण रखे। स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों को स्कूल लाने ले जाने वाले समस्त वाहनों के आवश्यक दस्तावेजों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पुलिस वेरीफिकेशन, वाहन का रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, परमिट, बीमा, पीयूसी, प्रमाण पत्र का एक सेट आवश्यक रूप से रखें। वाहनों के निरीक्षण के दौरान इसे प्रस्तुत करें। स्कूली वाहन में एलपीजी से संचालित वाहन का प्रयोग सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत खतरनाक है। अत: स्कूल प्रबंधन द्वारा यह निगरानी रखी जाए कि स्कूल का कोई भी छात्र एलपीजी संचालित वाहन से स्कूल न जाए और ऐसा होने पर उसका दायित्व होगा कि इस संबंध में तत्काल पुलिस प्रशासन एवं परिवहन विभाग को सूचित किया जाए। ऐसा न करने पर दुर्घटना की स्थिति में संपूर्ण जवाबदेही स्कूल प्रबंधन की होगी। स्कूल प्रबंधन यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक वाहन से निर्धारित सीट संख्या अनुसार बच्चों का परिवहन किया जाए। स्कूल प्रबंधन यह सुनिश्चित करे कि बालकों को स्कूल परिसर के किसी सुरक्षित स्थान पर ही सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में उतारा चढ़ाया जाए।
प्रत्येक स्कूल में स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशों के क्रम में शाला परिवहन समन्वय समिति का गठन किया जाना आवश्यक है। छात्रों के परिवहन में उपयोग में लाए जाने वाले वाहन जारी गाइडलाइन का पालन अनिवार्य रूप से कर रहे है इस बात को सुनिश्चित करने का दायित्व स्कूल प्रबंधन का होगा। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पर स्कूल प्रबंधन पर वैधानिक कार्यवाही की जा जायेगी।
दिशा समिति की बैठक 27 जनवरी को
रीवा 16 जनवरी 2025. सांसद श्री जनार्दन मिश्र की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक 27 जनवरी को प्रात: 11 बजे से आयोजित की जायेगी। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास, विद्युत मण्डल अंतर्गत आरडीएसएस योजना, 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाने, मुद्रा/अटल जीवन ज्योति योजना तथा रमसा के तहत कराए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने सभी संबंधित अधिकारियों को बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।
भू-अर्जन संबंधी बैठक संपन्न
रीवा 16 जनवरी 2025. कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल की अध्यक्षता में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिये भू-अर्जन के प्रस्ताव के संबंध में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुरूप भू-अर्जन प्रक्रिया एवं लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई।
कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में आयोजित बैठक में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण कार्य के लिये प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार भूअर्जन की कार्यवाही कर संबंधितों को राशि भुगतान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि निर्माण विभाग तत्काल प्रस्ताव दें ताकि भूअर्जन की प्रक्रियाओं की पूर्ति कराते हुए आगामी कार्यवाही की जा सके। उन्होंने कहा कि आपसी क्रय से संबंधित प्रस्ताव लंबित न रहे। अवार्ड पारित भूमि का संबंधित एसडीएम कब्जा संबंधित निर्माण विभाग को दिलाया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त यदि भूमि की अतिरिक्त जरूरत हो तो पूरक प्रस्ताव प्रस्तुत करें। उन्होंने त्योंथर फ्लो का रिकार्ड दर्ज न करने पर जवा तहसीलदार को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिये। बैठक में जल निगम, एचएचईआई, राष्ट्रीय राजमार्ग, सिंचाई विभाग, पीएमजीएसवाई विभागों के भूअर्जन प्रकरणों की समीक्षा की गई। इस दौरान संयुक्त कलेक्टर श्रेयस गोखले सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
जवा के एसडीएम व तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी
रीवा 16 जनवरी 2025. कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने जवा के एसडीएम पीयूष भट्ट एवं तहसीलदार राजेन्द्र शुक्ला को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कलेक्टर ने विधानसभा प्रश्न के परिप्रेक्ष में प्राकृतिक आपदा/ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति में शेष बकाया 180 कृषकों के मुआवजा राशि वितरण की प्रगति की जानकारी न प्रेषित करने पर पदीय दायित्व में लापरवाही के कारण नोटिस जारी कर दो दिवस में जबाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।
कलेक्टर मऊगंज ने तीन उपार्जन केन्द्र प्रभारियों को जारी किया नोटिस
रीवा 16 जनवरी 2025. कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव ने धान खरीदी केन्द्र के तीन केन्द्र प्रभारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। कलेक्टर ने उपार्जन केन्द्र प्रभारी मिसिरगवां बीपी पाल, उपार्जन केन्द्र प्रभारी बिछरहटा क्रमांक एक हनुमान शुक्ला तथा उपार्जन केन्द्र प्रभारी बन्ना रामसहोदर पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस का लिखित जवाब तीन दिन के भीतर प्रस्तुत न करने तथा संतोषजनक जवाब न पाए जाने पर केन्द्र प्रभारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उपार्जन केन्द्र में अमानक स्तर की धान उपार्जित करने, किसानों से अधिक धान लेने और धान की बोरियों में टैग नहीं होने सहित केन्द्र में अन्य अव्यवस्थाएं पाई गईं, जिस पर कलेक्टर ने संबंधितों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।




