🔴 रीवा कलेक्टर ने लिया बड़ा निर्णय — जिले में अवैध पटाखों और "कार्बाइड गन" पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
रीवा, 24 अक्टूबर 2025।
जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री प्रतिभा पाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत लोक सुरक्षा, शांति व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
यह आदेश जिले में दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे अवैध संशोधित पटाखों और "कार्बाइड गन" जैसी विस्फोटक सामग्रियों के निर्माण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पारित किया गया है।
🔹 जिले में बढ़ रही थी अवैध गतिविधि
हाल के दिनों में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ व्यक्तियों द्वारा लोहा, स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर ऐसे पटाखे और उपकरण बनाए जा रहे थे, जिनसे अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण फैल रहा था।
इन अवैध और खतरनाक उपकरणों को स्थानीय स्तर पर “कार्बाइड गन” के नाम से जाना जाता है। ऐसे उपकरणों के प्रयोग से न केवल आम नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही थी, बल्कि वायु और ध्वनि प्रदूषण में भी भारी वृद्धि देखी जा रही थी।
कलेक्टर ने आदेश में उल्लेख किया है कि इन उपकरणों से जनजीवन में असुरक्षा का वातावरण बनता जा रहा था और कानून-व्यवस्था पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा था।
🔹 कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जारी किया सख्त प्रतिबंध आदेश
कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि प्रशासन की प्राथमिकता जनसुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखना है। इस उद्देश्य से निम्न प्रतिबंध लगाए गए हैं —
1️⃣ कोई भी व्यक्ति, संस्था या व्यापारी अवैध पटाखा, आतिशबाजी, या कार्बाइड गन का निर्माण, भंडारण, विक्रय या क्रय नहीं करेगा।
2️⃣ किसी भी रूप में ऐसे उपकरणों का वितरण, प्रदर्शन या सार्वजनिक उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
3️⃣ इस आदेश के सख्त अनुपालन की जिम्मेदारी सभी एसडीएम, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी, एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को दी गई है।
4️⃣ आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
🔹 आदेश तत्काल प्रभाव से लागू
कलेक्टर ने बताया कि यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है, क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं थी कि प्रत्येक व्यक्ति को पूर्व सूचना दी जा सके।
आदेश की प्रति रीवा जिले के सभी प्रशासनिक कार्यालयों, थानों, नगर पालिकाओं, जनपद पंचायतों एवं नगर निगम कार्यालयों के नोटिस बोर्डों पर चस्पा की जाएगी।
इसके अतिरिक्त संयुक्त संचालक जनसंपर्क, जिला रीवा को निर्देशित किया गया है कि वे इस आदेश का प्रकाशन सभी प्रमुख समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यमों में निःशुल्क एवं प्रमुखता से प्रसारित करें ताकि जनता को इसकी पूर्ण जानकारी मिल सके।
🔹 उल्लंघन करने पर होगी कठोर कार्रवाई
कलेक्टर प्रतिभा पाल ने स्पष्ट किया है कि प्रशासन द्वारा जारी इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषी पाए जाने पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धाराओं के तहत सजा का प्रावधान है।

