बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत : मध्यप्रदेश सरकार ने शुरू की “समाधान योजना 2025-26”
विलंबित बिजली बिल पर सरचार्ज में भारी छूट, आसान भुगतान विकल्प उपलब्ध
मध्यप्रदेश की जनता को राहत देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के घरेलू, कृषि, गैर-घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं के बकाया बिजली बिलों पर सरचार्ज में भारी छूट देने के लिए “समाधान योजना 2025-26” की घोषणा की गई है। यह योजना 3 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी।
एकमुश्त भुगतान पर अधिकतम छूट
इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ता अपने बकाया बिजली बिल का एकमुश्त भुगतान कर अधिकतम छूट का लाभ उठा सकते हैं। वहीं, जिन उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त भुगतान संभव नहीं है, उनके लिए सरकार ने छह आसान किस्तों में भुगतान की सुविधा भी प्रदान की है।
दो चरणों में लागू होगी योजना
“समाधान योजना” दो चरणों में संचालित की जाएगी —
पहला चरण: 3 नवंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक।
इस अवधि में भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को 60% से 100% तक सरचार्ज माफी का लाभ मिलेगा।
दूसरा चरण: 1 जनवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक।
इस चरण में उपभोक्ताओं को 50% से 90% तक सरचार्ज माफी दी जाएगी।
पंजीकरण के लिए न्यूनतम भुगतान आवश्यक
समाधान योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण के समय कुछ राशि का भुगतान करना होगा।
घरेलू व कृषि उपभोक्ता – बकाया राशि का 10%।
गैर-घरेलू व औद्योगिक उपभोक्ता – बकाया राशि का 25%।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
उपभोक्ता इस योजना के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने विशेष पोर्टल mpez.in (एमपी इज डॉट को डॉट इन) पर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई है।
संपर्क और जानकारी
अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता अपने नजदीकी विद्युत वितरण केंद्र या कॉल सेंटर के टोल-फ्री नंबर 1912 पर संपर्क कर सकते हैं।
सरकार ने आम जनता से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाकर अपने बकाया बिजली बिल से राहत प्राप्त करें और नियमित उपभोक्ता बनने की दिशा में कदम बढ़ाएं।

