रात 10 बजे के बाद डीजे/लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध: मध्यप्रदेश पुलिस की जनहित में अपील
मध्यप्रदेश पुलिस ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि रात 10 बजे के बाद डीजे एवं लाउडस्पीकर का उपयोग न करें तथा ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करें। पुलिस का कहना है कि त्योहारों, वैवाहिक आयोजनों एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ते शोर-शराबे से आम नागरिकों, विशेषकर विद्यार्थियों, बुजुर्गों और मरीजों को गंभीर असुविधा का सामना करना पड़ता है।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण एवं विनियमन) नियमों के अंतर्गत रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर एवं डीजे बजाना प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
अपील में नागरिकों से कहा गया है कि वे अपने आसपास के लोगों की सुविधा का विशेष ध्यान रखें। परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को शांत वातावरण उपलब्ध कराना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। अनावश्यक शोर न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि यह कानून-व्यवस्था की स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है।
मध्यप्रदेश पुलिस ने जनता से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का साथ दें और किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में तुरंत डायल 112 पर संपर्क करें। पुलिस ने यह भी आश्वस्त किया है कि शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस प्रशासन का उद्देश्य दंडात्मक कार्रवाई करना नहीं, बल्कि जनहित में शांत, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना है। अतः सभी नागरिकों से अपील है कि नियमों का पालन करें और दूसरों की सुविधा का सम्मान करते हुए जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें।

