शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त किया
रीवा, 24 जनवरी 2025: जिला रीवा के माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने सत्र प्रकरण क्रमांक 174/2024 शासन बनाम राजकुमार कोल में आज महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए आरोपी राजकुमार कोल को दोषमुक्त घोषित कर दिया।
मामला रीवा जिले के रसिया मोहल्ला का है। फरियादिया ने थाना सिविल लाइन में शिकायत दर्ज कराई थी कि राजकुमार कोल (पुत्र हीरालाल कोल) ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह चार माह की गर्भवती हो गई। फरियादिया का आरोप था कि राजकुमार अब शादी करने से मुकर रहा है।
फरियादिया की शिकायत पर थाना सिविल लाइन ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एन) के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। विवेचना पूर्ण करने के बाद पुलिस ने प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
माननीय न्यायालय ने इस प्रकरण में साक्ष्यों और गवाहियों का गहन परीक्षण किया। सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि प्रस्तुत साक्ष्य आरोप को प्रमाणित करने में सक्षम नहीं हैं। गवाहियों और तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी राजकुमार कोल को दोषमुक्त घोषित कर दिया।
इस प्रकरण में आरोपी की ओर से अधिवक्ता कुलदीप सिंह सोमवंशी ने प्रभावी पैरवी की।
न्यायालय के इस निर्णय से आरोपी और उसके परिवार ने राहत की सांस ली, जबकि फरियादिया को निराशा का सामना करना पड़ा। न्यायालय के इस निर्णय ने क्षेत्र में चर्चा को जन्म दिया है और यह मामला अब न्याय प्रणाली एवं समाज में रिश्तों की जटिलता को लेकर सवाल खड़े कर रहा है।

