शासकीय सेवकों के अनुशासनहीन आचरण पर सख्त कार्रवाई
- तहसील मनगवां, जिला रीवा (म.प्र.)
- दिनांक: 24 फरवरी 2025
शासन की गरिमा व शासकीय कर्मचारियों के आचरण संबंधी नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में, तहसील मनगवां के पटवारी हल्का टिकुरी 32 के श्री जयलाल प्रजापति का एक वीडियो 23 फरवरी 2025 को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वे सार्वजनिक स्थल पर शराब का सेवन, धूम्रपान एवं अभद्र आचरण करते हुए पाए गए।
यह आचरण शासकीय सेवक के लिए निर्धारित आचार संहिता के स्पष्ट उल्लंघन की श्रेणी में आता है। उनके इस कृत्य से न केवल शासन और प्रशासन की छवि धूमिल हुई है, बल्कि जनता के बीच शासकीय सेवकों के प्रति विश्वास भी प्रभावित हुआ है।
तत्काल निलंबन की कार्यवाही
इस अनुशासनहीनता को गंभीरता से लेते हुए, जिला कलेक्टर रीवा श्रीमती प्रतिभा पाल एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्री पी. एस. त्रिपाठी द्वारा श्री जयलाल प्रजापति को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया गया। निलंबन आदेश के तहत:
श्री जयलाल प्रजापति को तहसील कार्यालय मनगवां में संबद्ध किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।उनके विरुद्ध विभागीय जांच शुरू कर दी गई है, जिसके आधार पर आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
शासकीय कर्मचारियों को सख्त संदेश
इस कार्यवाही से तहसील मनगवां के अन्य शासकीय कर्मचारियों में भय और अनुशासन की भावना उत्पन्न हुई है। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि यदि कोई शासकीय कर्मचारी सार्वजनिक स्थल पर अनुचित आचरण, नशा सेवन या अन्य अनुशासनहीन गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।विशेष रूप से, "विंध्य वसुंधरा" समाचार पत्र द्वारा इस मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किए जाने के बाद, प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए यह सख्त निर्णय लिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार एवं प्रशासन शासकीय सेवा में अनुशासन और मर्यादा को बनाए रखने के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है।
- कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील मनगवां, जिला रीवा (म.प्र.)





