कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, रीवा (म.प्र.)
प्रतिबंधात्मक आदेश (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत)
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्य प्रदेश द्वारा जारी पत्र क्रमांक 3661/पं.स./2025 भोपाल, दिनांक 24.01.2025 के अनुसार वर्ष 2025 की मुख्य परीक्षाओं का संशोधित परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया गया है। इन परीक्षाओं का आयोजन दिनांक 25 फरवरी 2025 से 25 मार्च 2025 तक किया जाएगा।
रीवा जिले में परीक्षा संचालन के दौरान कानून व्यवस्था, परीक्षा की पवित्रता एवं विश्वसनीयता बनाए रखने हेतु निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए जाते हैं:
प्रतिबंधात्मक निर्देश:
1. परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाता है। इस परिधि में परीक्षार्थी, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों एवं अधिकारियों को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति या समूह का प्रवेश वर्जित रहेगा।
2. कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र के निकट किसी प्रकार की भीड़ एकत्र नहीं करेगा, न ही हथियार, घातक वस्त्र या किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर आएगा।
3. परीक्षा केंद्रों की ओर जाने वाले मार्गों को किसी भी प्रकार अवरुद्ध नहीं किया जाएगा।
4. परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में वाहनों का जमावड़ा प्रतिबंधित रहेगा।
5. प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, ब्लूटूथ, स्मार्टवॉच आदि का उपयोग वर्जित रहेगा।
6. परीक्षा में नकल को बढ़ावा देने वाली सामग्रियां जैसे गाइड, नोट्स, छोटी-बड़ी पर्चियां, पुस्तकें आदि परीक्षा केंद्रों में ले जाना एवं वितरण करना प्रतिबंधित होगा।
7. परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर परिधि में संचालित दुकानों (जाय, पान गुमटी, पीसीओ, फोटो कॉपी, कंप्यूटर, शराब, मोबाइल रिचार्ज इत्यादि) को परीक्षा अवधि में बंद रखा जाएगा।
8. ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग परीक्षा केंद्रों के आसपास पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
9. किसी भी व्यक्ति द्वारा परीक्षा केंद्रों में कार्यरत कर्मियों से बहस, परीक्षा प्रक्रिया में बाधा डालना, धमकी देना या परीक्षा विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होना दंडनीय अपराध होगा।
आदेश की वैधता एवं प्रचार-प्रसार:
चूंकि यह आदेश रीवा जिले के सर्वसाधारण के लिए लागू किया गया है एवं तामील कराना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, इसलिए यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के अंतर्गत परीक्ष रूप से पारित किया जाता है।इस आदेश की सूचना समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया तथा समस्त शासकीय कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर प्रसारित की जाएगी।
दंडात्मक प्रावधान:
इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
जारी करने वाली अधिकारी:
प्रतिभा पाल
जिला दण्डाधिकारी, रीवा (म.प्र.)
दिनांक: [24 फरवरी 2025]



