अवैध कट्टा से फायर करने वाले आरोपी एवं उसके साथी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल
थाना गढ़, जिला रीवा (म.प्र.), दिनांक: 22.05.2025
थाना गढ़ अंतर्गत ग्राम बडोखर में दिनांक 20 मई 2025 को हुए एक सनसनीखेज फायरिंग कांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया है। घटना में प्रयुक्त एक अवैध देशी कट्टा एवं कारतूस भी जब्त किए गए हैं।
घटना का विवरण:
पीड़ित नरेन्द्र कुमार मिश्रा पिता भोला प्रसाद मिश्रा, निवासी ग्राम मौहरिया, थाना गढ़ ने थाना गढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह दिनांक 20.05.2025 को ग्राम बडोखर में आयोजित एक तिलक समारोह में पंडिताई करने गया था। कार्यक्रम के दौरान ग्राम बडोखर निवासी अखण्ड प्रताप सिंह उर्फ प्रिंस सिंह पिता ललन सिंह अपने एक साथी अमन सेन पिता हिन्छलाल सेन के साथ वहां आया और जान से मारने की नीयत से नरेन्द्र मिश्रा पर अवैध देशी कट्टे से फायर कर दिया। गोली बगल से गुजर गई लेकिन छर्रे पीड़ित की कमर में लगने से वह घायल हो गया।
पीड़ित की रिपोर्ट पर थाना गढ़ में अपराध क्रमांक 209/2025 अंतर्गत धारा 109, 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
गिरफ्तारी एवं बरामदगी:
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना गढ़ एवं चौकी लालगांव पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों –
1. अखण्ड प्रताप सिंह उर्फ प्रिंस पिता ललन सिंह, उम्र 36 वर्ष
2. अमन सेन पिता हिन्छलाल सेन, उम्र 22 वर्ष
(दोनों निवासी ग्राम बडोखर, थाना गढ़, जिला रीवा)
को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया तथा उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध देशी कट्टा एवं कारतूस बरामद किए गए।
न्यायिक प्रक्रिया:
दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।
प्रशंसनीय कार्य:
इस गंभीर प्रकरण में थाना गढ़ एवं पुलिस चौकी लालगांव की टीम ने तत्परता एवं कुशलता से कार्य करते हुए आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
सम्पर्क सूत्र: थाना गढ़, जिला रीवा (म.प्र.)
समाचार प्रस्तुति हेतु विशेष संवाददाता — "विंध्य वसुंधरा समाचार रीवा मध्यप्रदेश



