लावारिस वाहनों के स्वामियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना – थाना गढ़, जिला रीवा
रीवा, गढ़।
थाना गढ़, जिला रीवा पुलिस द्वारा विभिन्न आपराधिक प्रकरणों में समय-समय पर जब्त किए गए व लावारिस स्थिति में पाए गए कुल 26 वाहनों के संबंध में आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इनमें से किसी वाहन का विधिसम्मत स्वामी है, तो वह 15 दिवस की अवधि के भीतर वैध दस्तावेजों सहित थाना गढ़ में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर दावा प्रस्तुत करे। निर्धारित अवधि के भीतर दावा प्रस्तुत न करने की स्थिति में वाहन को विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत नीलाम कर दिया जाएगा, तथा बाद में किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी
जब्त किए गए वाहन निम्नानुसार हैं:
1. नीला रंग का स्कूटर – बिना नंबर (इस्त.क्र. 01/1997, धारा 25 पुलिस एक्ट)
2. बजाज सिटी 100 – बिना नंबर (इस्त.क्र. 01/1914)
3. सुजुकी स्टार सिटी – MP70U9662 (इस्त.क्र. 01/0204)
4. हीरो पैशन प्रो – बिना नंबर (इस्त.क्र. 01/2018)
5. बजाज कावासाकी – बिना नंबर (इस्त.क्र. 01/2016)
6. पल्सर मोटरसाइकिल – बिना नंबर (इस्त.क्र. 01/2022)
7. मारुति अल्टो कार – सिल्वर रंग, MP17CA1092 (इस्त.क्र. 02/2023)
8. नीली जिप्सी – बिना नंबर (इंजन/चेचिस नं. अस्पष्ट) (इस्त.क्र. 02/2023)
9. हीरो पैशन प्रो – काली-हरी रंग, MP17MJ8786 (इस्त.क्र. 01/2023)
10. हीरो पैशन प्लस – काली रंग, MP17MC7764
11. टीवीएस अपाचे – पीला रंग, MP09MM7050
12. हीरो एचएफ डीलक्स – MH49A8476
13. हीरो एचएफ डीलक्स – MP17ML5175
14. हीरो होंडा हंक – MH05A0295
15. होंडा एक्टिवा – काली रंग, HR26BU3791
16. होंडा लीवो फ्रीडम – नीली रंग, MP20ND6115
17. हीरो होंडा सीडी डॉन – लाल रंग, MP19G7848
18. हीरो होंडा सीडी डीलक्स – सिल्वर रंग, MP18MB8661
19. हीरो सीडी डीलक्स – सिल्वर रंग, MP17ME0866
20. यामाहा क्रक्स – काली रंग, MP17MB6919
21. हीरो होंडा ग्लैमर – सिल्वर रंग, MP17MD0348
22. बजाज प्लेटिना – काली रंग, MP08MH6396
23. बजाज प्लेटिना – काली रंग, MP17MD7592
24. बजाज प्लेटिना – काला-पीला रंग, MP17MB9405
25. टीवीएस मेक्स 100 – काला रंग, MP17HC3294
26. टीवीएस स्टार सिटी – काला रंग, MP17MV3584
महत्वपूर्ण सूचना:
दावा प्रस्तुत करने हेतु वाहन स्वामी को गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), बीमा पत्र, वैध परिचय पत्र आदि दस्तावेजों के साथ थाना गढ़ में उपस्थित होना अनिवार्य है।
निर्धारित 15 दिनों की अवधि में दावा न करने की दशा में संबंधित वाहनों को पुलिस अधिनियम के तहत सरकारी नीलामी में बेचा जाएगा।
भविष्य में इन वाहनों के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति या दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
नीलामी के उपरांत यदि कोई व्यक्ति वैध स्वामित्व सिद्ध करता है, तो मूल्यांकन के अनुसार ही राशि देय की जाएगी।

