दुकानदार नहीं दे रहे नई GST दरों के हिसाब से सामान? करें शिकायत इन हेल्पलाइन नंबरों पर
उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने नई GST दरों को लागू कर दिया है, ताकि आम जनता को सही कीमत पर सामान उपलब्ध हो सके। लेकिन हाल ही में सामने आ रही शिकायतों से पता चलता है कि कई दुकानदार अब भी मनमानी कर रहे हैं और उपभोक्ताओं को नई दरों का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
ऐसे मामलों में उपभोक्ताओं के पास अब सीधा विकल्प है कि वे अपनी शिकायत दर्ज कराकर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करा सकते हैं।
शिकायत दर्ज करने के प्रमुख माध्यम :
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SMS या WhatsApp पर शिकायत
- उपभोक्ता 8800001915 पर SMS या WhatsApp भेजकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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टोल-फ्री हेल्पलाइन
- 1800-11-4000 पर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक कॉल कर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
- इसके अतिरिक्त 1915 नंबर पर भी सीधे फोन करके समस्या बताई जा सकती है।
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ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें
- उपभोक्ता स्वयं भी https://consumerhelpline.gov.in पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- यहां शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने की सुविधा भी उपलब्ध है।
क्यों जरूरी है शिकायत दर्ज कराना?
जानकारों का कहना है कि यदि उपभोक्ता समय पर शिकायत दर्ज कराते हैं, तो इससे न केवल उन्हें आर्थिक नुकसान से राहत मिलती है बल्कि व्यापारियों की मनमानी पर भी अंकुश लगता है। उपभोक्ता अधिकार कानून के अंतर्गत दुकानदारों को बाध्य किया गया है कि वे नई GST दरों के अनुसार ही बिल बनाएँ और उतने ही दाम पर सामान दें।
यदि व्यापारी ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। यही कारण है कि उपभोक्ता संगठनों ने जनता से अपील की है कि वे अपने अधिकारों को लेकर जागरूक रहें और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर तुरंत हेल्पलाइन पर संपर्क करें।
उपभोक्ताओं से अपील
- खरीदारी करते समय हमेशा बिल लें और यह सुनिश्चित करें कि उस पर नई GST दरों के अनुसार कीमत अंकित हो।
- दुकानदार नई दरों के हिसाब से सामान न दें तो तुरंत शिकायत दर्ज कराएँ।
- जितनी अधिक शिकायतें दर्ज होंगी, उतनी ही जल्दी सरकार और प्रशासन व्यापारी वर्ग पर कार्रवाई कर पाएगा।
इस प्रकार सरकार ने उपभोक्ताओं को सीधे और आसान रास्ते मुहैया कराए हैं, ताकि वे अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं कर सकें और बाजार व्यवस्था पारदर्शी एवं उपभोक्ता हितैषी बन सके।

