धान खरीदी 2025–26 : रीवा जिले में समितिवार गोदाम निर्धारित — कलेक्टर कार्यालय ने जारी किया संशोधित आदेश
खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए रीवा जिले में प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस संबंध में कलेक्टर (खाद्य) कार्यालय, जिला रीवा द्वारा आदेश क्रमांक 185/खाद्य/उप./2025 दिनांक 12 नवम्बर 2025 को संशोधित आदेश जारी किया गया है।
यह आदेश म.प्र. शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक FCS/434/0003/2025/29-1/2437 दिनांक 30.10.2025 तथा आयुक्त खाद्य, भोपाल के निर्देशानुसार जारी किया गया है। आदेश में जिले की सभी तहसीलों की उपार्जन समितियों और उनके संबद्ध गोदामों (वेयरहाउस) का निर्धारण किया गया है।
इस संशोधित सूची के अनुसार जिले की 50 उपार्जन समितियां चिन्हित की गई हैं, जहां किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी और निकटतम गोदामों में भंडारण की व्यवस्था की गई है।
🔸 कलेक्टर रीवा के निर्देश
कलेक्टर कार्यालय ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सभी समितियों में धान खरीदी की प्रक्रिया कृषक पंजीयन के अनुसार क्रमवार की जाएगी। प्रत्येक केंद्र पर मापक यंत्र, तौल कांटा, बोरे, बिजली व पेयजल व्यवस्था पूर्व से उपलब्ध कराई जाए।
धान खरीदी में पारदर्शिता एवं किसानों की सुविधा के लिए समितियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि खरीदी गई उपज को निर्धारित गोदामों में सुरक्षित भंडारित किया जाए। साथ ही किसानों को भुगतान की प्रक्रिया भी समय पर पूर्ण की जाए।
🔹 मुख्य उद्देश्य
इस संशोधित आदेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि —
किसी भी उपार्जन केंद्र पर अव्यवस्था न हो,
किसानों को नजदीकी गोदाम की सुविधा मिले,
परिवहन में पारदर्शिता बनी रहे,
और धान खरीदी का कार्य समय सीमा के भीतर सुचारू रूप से सम्पन्न हो।

