रीवा में होली पर 4 मार्च को रहेगा ‘शुष्क दिवस’, सभी मदिरा दुकानें बंद
रीवा होली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रीवा द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24(1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 4 मार्च 2026 (बुधवार) को होली के अवसर पर संपूर्ण जिले में ‘शुष्क दिवस’ घोषित किया गया है।
जारी संशोधित आदेश के अनुसार 4 मार्च को पूरे दिन रीवा जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें, एफ.एल.-2/3 बार लाइसेंस, एफ.एल.-7 वाइन आउटलेट, देशी मदिरा भंडारगृह तथा देशी मदिरा बॉटलिंग यूनिट पूर्णतः बंद रहेंगे। उक्त अवधि में मदिरा का क्रय-विक्रय, भंडारण तथा परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों—पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक, आबकारी विभाग, राजस्व विभाग एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों—को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में सतत निगरानी रखें और किसी भी प्रकार की अवैध बिक्री या परिवहन पर तत्काल कार्रवाई करें।
आदेश की प्रतिलिपि जिले के सभी संबंधित विभागों एवं लाइसेंसधारियों को प्रेषित कर दी गई है। प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे होली का पर्व आपसी प्रेम, भाईचारे और शांति के साथ मनाएं तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।
उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वर्ष होली के अवसर पर कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए शुष्क दिवस घोषित किया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की संभावना को रोका जा सके।
जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

