हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना पड़ी भारी: नईगढ़ी थाना प्रभारी गोविंद प्रसाद तिवारी लाइन अटैच
माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना करना नईगढ़ी थाना प्रभारी को भारी पड़ गया। कर्तव्य के प्रति लापरवाही और न्यायालय के आदेशों का पालन न करने के आरोप में पुलिस अधीक्षक मऊगंज ने सख्त कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में भी चर्चा का माहौल बना हुआ है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर डब्ल्यू.पी. क्रमांक 4851/2026, रमेश कुमार तिवारी बनाम मध्यप्रदेश शासन प्रकरण में न्यायालय द्वारा थाना प्रभारी नईगढ़ी को आवश्यक कार्रवाई करते हुए न्यायालयीन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए थे। आरोप है कि संबंधित थाना प्रभारी द्वारा न्यायालय के निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया गया और आदेशों के पालन में लापरवाही बरती गई।
मामले की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक मऊगंज दिलीप कुमार सोनी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रशासनिक कार्रवाई की। जारी आदेश के अनुसार उपनिरीक्षक गोविंद प्रसाद तिवारी, थाना प्रभारी नईगढ़ी को उनके पद से हटाकर रक्षित केंद्र मऊगंज से संबद्ध (लाइन अटैच) कर दिया गया है। साथ ही उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे तत्काल प्रभाव से रक्षित केंद्र मऊगंज में आमद दर्ज कराएं।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी आदेश की प्रतिलिपि पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन, पुलिस उपमहानिरीक्षक रीवा रेंज, पुलिस अधीक्षक रीवा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मऊगंज सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।
बताया जा रहा है कि न्यायालय के आदेशों की अनदेखी को प्रशासनिक स्तर पर अत्यंत गंभीर माना जाता है। इसी को देखते हुए विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए स्पष्ट संदेश दिया गया है कि न्यायालयीन निर्देशों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पुलिस सूत्रों का कहना है कि विभागीय अनुशासन और न्यायालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में भी ऐसी लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश पुलिस अधीक्षक कार्यालय मऊगंज द्वारा 10 मार्च 2026 को जारी किया गया है।

